हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्पा और वेलनेस क्लिनिक फिर से खोलने की अर्जी पर मांगी रिपोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने स्पा और वेलनेस क्लिनिक (Spa & Wellness Clinic) फिर से खोलने की अनुमति दिये जाने संबंधी एक याचिका पर सोमवार को दिल्ली पुलिस (Police) से स्थिति रिपोर्ट तलब की. याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ स्पा और वेलनेस सेंटर खोलने की दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की अनुमति के बावजूद अधिकारियों ने इन्हें प्रतिबंधित कर रखा है. न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा कि दिल्ली पुलिस दो दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी.अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर की.
दिल्ली पुलिस के वकील सत्यकाम ने दलील दी कि वैसे स्पा केंद्र, जहां कथित तौर पर यौन गतिविधियां चलती हैं, उन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है, जबकि वाणिज्यिक स्वास्थ्य कारोबार लाइसेंस के अनुरूप चलने वाले स्पा केंद्र को खोलने का आदेश दिया गया है.
अदालत सुखबीर सिंह की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को स्पा केंद्र संचालित करने की अनुमति नहीं देने के ‘‘मनमाने, गैरकानूनी और अनुचित” कार्यों को चुनौती दी गई है.याचिकाकर्ता व्हाइट हेवन स्पा एंड वेलनेस के नाम से अपना स्पा और वेलनेस क्लिनिक चला रहे हैं और उनका दावा है कि वह सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी सभी मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें इसे फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता राजेश्वर डागर ने कहा कि जब तक उन्हें स्पा सेंटर खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक अधिकारी यह कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां कोई अवैध गतिविधियां चल रही थीं.
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को अप्रैल 2021 में स्पा सेंटर संचालित करने का लाइसेंस मिला और उसी साल दिसंबर में कुछ पुलिस अधिकारियों ने परिसर में घुसकर वहां काम करने वाले सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों को जबरन हिरासत में ले लिया और कथित तौर पर उनके खिलाफ झूठी कहानी बनाई.
उन्होंने कोविड के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर 28 दिसम्बर, 2021 के डीडीएमए के आदेश पर स्पा सेंटर बंद कर दिया था, लेकिन चार फरवरी 2022 के आदेश के बाद जब उन्होंने इसे फिर से खोलने का प्रयास किया तो उन्हें पुलिस अधिकारियों ने इस आधार पर रोक दिया कि मोहन गार्डन के एसएचओ का सख्त आदेश है कि इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी कीमत पर स्पा नहीं खुलेंगे और यदि कोई भी स्पा केंद्र खुला मिलता है तो उसके मालिक और भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.